Mar 08, 2016
नई दिल्ली- कार्मिक मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के अपात्र कर्मचारियों को भी लीव ट्रेवल कंसेशन ([एलटीसी)] के तहत हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। शर्त यह रहेगी कि ऐसे मामलों में खर्च का पुनर्भुगतान उन्हें प्रदत्त श्रेणी के रेलवे किराए या वास्तविक खर्च के आधार पर ही होगा।
कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एलटीसी दावों के नियम
व प्रक्रिया सरल की है। इसमें अवकाश की मंजूरी, अपने गृह नगर या अन्य स्थानों के टिकट का पुनर्भुगतान के नियम शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार हवाई यात्रा के लिए अपात्र कर्मचारी भी अब किसी भी एयर लाइन का टिकट खरीद सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी यह मांग कर रहे थे।
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दिनांक 08 मार्च 2016 दिन मंगलवार
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