मैनपुरी संवाददाता : प्रधानमंत्री जन-धन योजना से जारी होने वाला रुपये कार्ड खाते का नियमित संचालन न होने के कारण उपभोक्ताओं को नहीं मिल सका है, जिसके कारण खाताधारकों को जीरो बैलेंस खाते में होने के बाद भी पांच सौ रुपये की अग्रिम लेनदेन करने की सुविधा का लाभ नहीं मिल
सका है, खाता खुलवाने वालों को अब योजना से सिर्फ दुर्घटना बीमा का ही लाभ मिलेगा.
जिले में 4.59 लाख प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाते खोले गए थे, जिनसे 45 दिनों तक नियमित लेनदेन जरूरी था, उसके बाद भी खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी कर पांच सौ रुपये ओवर ड्राफ्ट बिना किसी जमानत के लेनदेन करने का अधिकार मिलना था, लेकिन अधिकांश कार्डधारकों ने 45 दिनों तक लेनदेन नियमित नहीं किया, जिससे वह रुपे कार्ड से वंचित रह गए हैं.
जिन खाताधारकों ने नियमित खाते का संचालन नहीं किया है उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सकेगा, जीरो बैलेंस पर पांच सौ रुपये का लेनदेन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जिससे बहुपयोगी बैंक खाता से एक लाभ देने तक ही सीमित रह गया है, वो भी लाभ तब मिल सकेगा जब खाताधारक किसी दुर्घटना का शिकार होता है,
अग्रणीय बैंक के जिला प्रबंधक वीरेंद्र ¨सह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना में जिन उपभोक्ताओं ने खाते खुलवाए थे उनमें से अधिकांश ने 45 दिनों तक नियमित लेनदेन नहीं किया है, जिससे बिना गारंटी के पांच सौ रुपये ओवर ड्राफ्ट लेनदेन करने का उन्हें लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे खाताधारकों को दुर्घटना होने पर बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा.
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